नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए और किसी भी स्थिति में अभद्र या असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
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यह टिप्पणी न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने थोप्पनी संजीव राव नामक महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में महिला ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा दर्ज की गई अपनी शिकायत की जांच की मांग की थी।
हालांकि, अदालत ने कहा कि इस मामले में विशेष दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही यह अपेक्षित है कि पुलिस अधिकारी महिलाओं के साथ गरिमा और सम्मान से पेश आएं।
