नई दिल्ली। रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आज, 5 जनवरी से टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब जिन IRCTC यूजर्स का अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वे सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रिजर्व ट्रेन टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। यह नियम रिजर्व टिकट बुकिंग के पहले दिन लागू होगा। गौरतलब है कि रिजर्व टिकट बुकिंग यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले शुरू होती है।

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रेलवे इस व्यवस्था को तीन चरणों में लागू कर रहा है। पहला चरण 29 दिसंबर को लागू किया गया था, दूसरा चरण आज यानी 5 जनवरी से शुरू हुआ है, जबकि तीसरा चरण 12 जनवरी से लागू होगा।

चरणबद्ध तरीके से लागू हो रहा नियम

  • 29 दिसंबर से: आधार लिंक न करने वाले यूजर्स सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर सके।

  • 5 जनवरी से: अब ऐसे यूजर्स सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।

  • 12 जनवरी से: आधार लिंक न होने पर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक टिकट बुकिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

रेलवे के इस कदम का मुख्य उद्देश्य फर्जी अकाउंट और दलालों के जरिए होने वाली टिकट बुकिंग पर रोक लगाना है। इससे आम यात्रियों को पहले दिन कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और एजेंट शुरुआती घंटों में टिकट बुक नहीं कर सकेंगे।

आधार से लिंक होगा IRCTC अकाउंट

नए नियम के तहत टिकट बुकिंग के लिए IRCTC अकाउंट का आधार से लिंक होना जरूरी है। बुकिंग के समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे डालने के बाद ही टिकट कन्फर्म होगा।

काउंटर टिकट पर भी लागू होगा नियम

रेलवे स्टेशन के काउंटर से टिकट खरीदते समय भी OTP अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना जरूरी होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के लिए टिकट ले रहा है, तो उस यात्री का आधार और OTP भी जरूरी होगा।

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Alok Kumar Srivastava
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