बरेली। शहर में उपद्रव और हिंसा भड़काने के आरोपों में गिरफ्तार इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को फिलहाल जेल से राहत नहीं मिली है। सीजेएम कोर्ट ने मंगलवार को उनकी सभी मुकदमों में 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर कर दी, जिसके चलते वह अब 28 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। अगली सुनवाई इसी तारीख को होगी।

मौलाना तौकीर रजा पर 2019 में सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर खून बहाने की धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा हाल ही में 26 सितंबर को कानपुर के ‘आइ लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद की आड़ में बरेली में उपद्रव कराने का आरोप भी उन पर है।

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पुलिस जांच के अनुसार, मौलाना के आह्वान पर जुटी भीड़ ने पहले खलील तिराहा पर पुलिस बल पर पथराव और फायरिंग की थी। इसके बाद बारादरी और प्रेमनगर क्षेत्रों में भी उपद्रव और बवाल हुआ।

इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें से पांच मुकदमे कोतवाली, दो बारादरी और एक-एक मुकदमा किला कैंट व प्रेमनगर थाने में दर्ज किए गए।

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Alok Kumar Srivastava
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