CBSE New Guidelines 2025: स्कूलों में सुरक्षा को लेकर CBSE ने एक बड़ा कद उठाया है। CBSE ने स्कूलों में सुरक्षा को लेकर अपने उप-नियमों (by-laws) में बदलाव किया है। अब सभी स्कूलों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि वे हाई-रेज़ोल्यूशन CCTV कैमरे लगाएं, जिनमें ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग की सुविधा हो। ये कैमरे स्कूल के प्रवेश और निकास द्वार, गलियारों, सीढ़ियों, सभी कक्षाओं, लैब, लाइब्रेरी, कैंटीन, स्टोर रूम, खेल मैदान और अन्य सामान्य क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। केवल टॉयलेट और वॉशरूम को इस नियम से बाहर रखा गया है। ये कैमरे रियल टाइम में रिकॉर्डिंग करेंगे, जिससे स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाई जा सकेगी।

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जारी किए गए नोटिस में लिखा है, ‘छात्रों की सुरक्षा किसी भी स्कूल की सर्वोच्च जिम्मेदारियों में से एक है और यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को स्कूल में एक सुरक्षित और सामंजस्यपूर्ण वातावरण मिले। सुरक्षा के दो पहलू हैं- (क) शरारती असामाजिक तत्वों से सुरक्षा (ख) बच्चों की समग्र भलाई के लिए सुरक्षा, चाहे वे बदमाशी के शिकार हों या अन्य अंतर्निहित खतरे। ऐसी सभी संभावनाओं को सतर्क और संवेदनशील कर्मचारियों और नवीनतम तकनीक के उपयोग से रोका जा सकता है। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर एनसीपीसीआर की नियमावली के खंड 1(X) के अनुसार, “स्कूलों में सीसीटीवी की नियमित निगरानी और रखरखाव किया जाना चाहिए।” स्कूल परिसर में विभिन्न चिन्हित बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर स्कूल अपने पूरे परिसर की निरंतर निगरानी कर सकते हैं।’

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साथ ही नोटिस में यह भी लिखा है कि सभी संबद्ध स्कूलों को स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए इस प्रावधान का अक्षरशः पालन करना होगा।

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Alok Kumar Srivastava
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