बिलासपुर (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की भर्तियों में गड़बड़ी का एक और गंभीर मामला सामने आया है। इस बार आरोप है कि CGPSC ने भर्ती परीक्षा में एक ऐसे उम्मीदवार का चयन कर लिया, जिसने साक्षात्कार (Interview) के समय अपने स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति (Original Copy of Permanent Caste Certificate) पेश नहीं की थी।
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उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
इस अनियमित चयन को लेकर दूसरे उम्मीदवार दिग्विजय दास सिरमौर ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह अपने दावे को सिद्ध करने के लिए साक्षात्कार के दौरान जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करे। लेकिन चयनित उम्मीदवार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसा नहीं किया, फिर भी उसका चयन कर लिया गया।
याचिका में इस चयन को रद्द करने और नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई है।
हाईकोर्ट ने CGPSC से मांगा पूरा रिकॉर्ड
याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) को नोटिस जारी किया है।
न्यायालय ने आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस भर्ती और चयन से संबंधित पूरा रिकॉर्ड अगली सुनवाई से पहले न्यायालय के समक्ष पेश करे।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यह मामला CGPSC की पारदर्शिता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
