चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि योग्य और चयनित होने के बावजूद पूर्व नौसैनिक विनोद कुमार को जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) की नौकरी से वंचित करना अनुचित है।
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विनोद कुमार ने एक्स-सर्विसमैन कोटे के तहत आवेदन किया था और कटऑफ अंक हासिल किए थे। बावजूद इसके, बिजली निगम ने उनके नौसैनिक ट्रेड इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की वैधता पर सवाल उठाकर उन्हें नियुक्ति देने से मना कर दिया।
हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा कि योग्य उम्मीदवार को उसके अधिकार से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है और संबंधित मामले में निगम को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है।