लखनऊ। अगर आपने झटपट या निवेश मित्र पोर्टल पर नया बिजली कनेक्शन (Electric Connection) के लिए आवेदन किया है, तो अब आपको और सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिना किसी बड़े प्रचार के एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत यदि अभियंता द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निस्तारण 21 दिन के भीतर नहीं किया गया, तो बिजली कनेक्शन का आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा।
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21 दिन में करें आपत्तियों का निस्तारण, वरना रद्द हो जाएगा बिजली कनेक्शन आवेदन — यूपीपीसीएल ने गुपचुप लागू की नई व्यवस्था
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Alok Kumar Srivastava
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