लखनऊ। अगर आपने झटपट या निवेश मित्र पोर्टल पर नया बिजली कनेक्शन (Electric Connection) के लिए आवेदन किया है, तो अब आपको और सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिना किसी बड़े प्रचार के एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत यदि अभियंता द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निस्तारण 21 दिन के भीतर नहीं किया गया, तो बिजली कनेक्शन का आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा।

 14 अक्टूबर से लागू हुई नई व्यवस्था

यूपीपीसीएल ने यह नियम 14 अक्टूबर 2025 से गुपचुप तरीके से लागू कर दिया है। इसका सीधा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ा है जो झटपट या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहे थे।

Mirzapur Train Accident : चोपन-प्रयागराज पैसेंजर से उतरते ही सामने आ गई कालका मेल, चार यात्रियों की गई जान

 लखनऊ में साढ़े चार हजार से अधिक उपभोक्ता प्रभावित

सूत्रों के अनुसार, सिर्फ लखनऊ ज़ोन में ही करीब 4,500 से अधिक उपभोक्ताओं के आवेदन तकनीकी या दस्तावेज़ संबंधी आपत्तियों के कारण निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस नई व्यवस्था की जानकारी ही नहीं थी।

 अभियंता की आपत्ति पर देना होगा त्वरित जवाब

नई प्रक्रिया के तहत, यदि बिजली विभाग के अभियंता किसी आवेदन में दस्तावेज़, लोड, या स्थल निरीक्षण को लेकर कोई आपत्ति दर्ज करते हैं, तो उपभोक्ता को 21 दिनों के भीतर उसका समाधान करना होगा। ऐसा न करने पर आवेदन रद्द हो जाएगा और पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी।

 उपभोक्ताओं में नाराजगी, पारदर्शिता की मांग

उपभोक्ताओं का कहना है कि यूपीपीसीएल ने यह नियम लागू तो कर दिया, लेकिन इसकी कोई सार्वजनिक सूचना या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिससे हजारों लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उपभोक्ताओं ने मांग की है कि इस नियम को पोर्टल पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए और ईमेल या एसएमएस से भी सूचना दी जाए।

Share.

Alok Kumar Srivastava
Chief Editor

Address :    104, Bharsar, District – Ghazipur, Uttar Pradesh – 233300

Mobile        +91-98388 99305
Email        prabhatdarshan25@gmail.com

May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

© 2025 prabhatdarshan.com 

Exit mobile version