नई दिल्ली। भारत के अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी और उनके समूह को हिंडनबर्ग मामले में बड़ी राहत मिली है। सेबी (SEBI) ने अदाणी समूह को क्लीनचिट देते हुए कहा कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप साबित नहीं हुए।
सेबी ने अपनी जांच के बाद 18 सितंबर को जारी अंतिम आदेश में गौतम अदाणी, उनके भाई राजेश अदाणी, अदाणी पोर्ट्स, अदाणी पावर और एडिकॉर्प एंटरप्राइजेज को दोषमुक्त कर दिया।
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सेबी के पूर्णकालिक सदस्य ने आदेश में लिखा, “मुझे लगता है कि SCN में नोटिसियों के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं। इस आधार पर नोटिसियों पर किसी भी दायित्व या जुर्माने का सवाल ही नहीं उठता।”
विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से अदाणी समूह की बाजार प्रतिष्ठा को मजबूती मिलेगी और शेयर बाजार में निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा।