नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी टीवीके और अन्य द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें करूर भगदड़ मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया गया था। इस हादसे में 41 लोग मारे गए थे।
जैश-ए-मोहम्मद ने बनाई महिला शाखा, भारत पर आतंकी हमलों की साजिश तेज
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने सभी पक्षों—याचिकाकर्ता, पीड़ित, तमिलनाडु सरकार और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों—की दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़ितों की ओर से दायर याचिकाओं के जवाब में एक जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करे। इसके बाद ही कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।