संभल-थाना हयातनगर में दर्ज एक मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा तीन अभियुक्तों को दहेज हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है
थाना हयातनगर में दर्ज एक मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा तीन अभियुक्तों को दहेज हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है।
इन अभियुक्तों में अजय पुत्र विनोद, विशाल पुत्र विनोद और कमलेश देवी पत्नी विनोद शामिल हैं, जो ग्राम सौधन मोहम्मदपुर के निवासी हैं।
मामले की जानकारी:
– दहेज हत्या का मामला: वादी प्रेम सिंह की पुत्री की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था।
– अभियोग पंजीकरण: थाना हयातनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
– न्यायालय का निर्णय: न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 8-8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
इस मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी ने न्यायालय में मजबूत पक्ष प्रस्तुत करने में मदद की, जिससे दोषियों को सजा दिलाने में सफलता मिली।

