अक्टूबर 2009 की घटना। जयनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि आरोपी अख्तर हुसैन मंडल (पेशे से दुकानदार) ने एक स्थानीय नाबालिग लड़की (उम्र मात्र 10 वर्ष) को बहला-फुसलाकर एक कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।
घटना की जाँच का ज़िम्मा उप-निरीक्षक नारायण चंद्र बसाक को सौंपा गया था। उन्होंने शीघ्रता से जाँच पूरी की और सभी साक्ष्य एकत्र करके समय पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
हाल ही में फैसला आया। आरोपी अख्तर हुसैन मंडल को अदालत ने 12 साल की कैद की सजा सुनाई। मामले में सरकारी वकील श्री अरुणेश चक्रवर्ती थे।
दिव्येंदु गोस्वामी, पश्चिम बंगाल, बीरभूम
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