मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीला कफ सिरप पीने से 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें मध्य प्रदेश में अब तक 19 बच्चों और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने इस सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। इसमें मामले की CBI जांच कराने और देशभर में दवाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की मांग की गई है।
05 October Horoscope : ऐसा रहेगा आज राशियों का हाल और ग्रहों की चाल, जानिए अपना राशिफल …
एडवोकेट विशाल तिवारी ने याचिका में मांग की है कि कोर्ट सरकार को राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दे और जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ट जज की निगरानी में हो।
वहीं, मामले में तमिलनाडु के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सिरप बनाने वाली कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस दवा को कांचीपुरम की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स बनाती है। सरकार ने पांच दिन के अंदर कंपनी से जवाब मांगा है।