नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी.
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जैकलीन ने प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट और दिल्ली की एक निचली अदालत में लंबित कार्यवाही को रद्द करने का भी अनुरोध किया था. लेकिन जस्टिस अनीश दयाल ने उनकी याचिका खारिज कर दी.
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सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दलील दी कि जैकलीन की याचिका में कोई दम नहीं है. उन्होंने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि विशेष अदालत ने अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) का संज्ञान लिया था और पहली नजर में आरोपों में दम नजर आया था. वकील ने ये भी कहा कि संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी.
