राजधानी दिल्ली में आज से बहुत कुछ बदल गया है। राजधानी में आज से EOL (End of Life) लागू हो गया है। ये नियम लागू होने के साथ ही आपकी पुरानी कार आज से बेकार हो गई हैं क्योंकि आज से पेट्रोल पंपों पर पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल मिलना बंद हो जाएगा। अगर आपके पास पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है और उसे खरीदे 15 साल से ज्यादा हो गए हैं तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। ठीक ऐसे ही, अगर आपके पास डीजल से चलने वाली गाड़ी है और उसे खरीदे 10 साल से ज्यादा हो गए हैं तो आपको डीजल नहीं मिलेगा। इसी तरह, 15 साल पुरानी मोटरसाइकिल और स्कूटरों को भी पेट्रोल नहीं मिलेगा।

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पुरानी गाड़ियों का क्या होगा

अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि दिल्ली में अगर किसी के पास 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कार है या 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल कार है तो ऐसे में उन्हें क्या करना होगा। अगर आपके पास भी ऐसी ही पुरानी गाड़ी है तो आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करा सकते हैं। गाड़ी को स्क्रैप करवाने के लिए आपको सरकार से रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर जाना होगा। वहां गाड़ी देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके अलावा, आप अपनी पुरानी गाड़ी को किसी ऐसे शहर में बेच सकते हैं, जहां ये नियम लागू नहीं है।

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पुरानी गाड़ी होंगी जब्त, जुर्माना भी भरना होगा

बताते चलें कि उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियां दिल्ली में पहले से ही बैन हैं। आज से नए नियम लागू होने के बाद, दिल्ली में अगर 15 साल से पुरानी पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी और 10 साल से पुरानी डीजल इंजन वाली गाड़ी पकड़ी जाती है तो न सिर्फ उन्हें जब्त किया जाएगा, बल्कि भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। उम्र पूरी कर चुकी कार से 10,000 रुपये और टू-व्हीलर्स से 5000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। ये नियम अभी सिर्फ दिल्ली में लागू है। दिल्ली के आसपास के शहर जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, आगरा, मथुरा जैसे शहरों में ये नियम लागू नहीं है। दरअसल, इस नियम का मकसद राजधानी दिल्ली की सड़कों से पुराने, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाना है, ताकि दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाया जा सके।

गाड़ी स्क्रैप कराने पर कितने रुपये मिलेंगे, और क्या फायदे हैं

अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराते हैं तो आपको गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत का 5-6 प्रतिशत कीमत मिल सकती है। इसके अलावा, गाड़ी स्क्रैप कराने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर आपको टैक्स में 15 से 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसके साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन फीस में भी भारी छूट मिलेगी।

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Alok Kumar Srivastava
Chief Editor

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