नई दिल्ली।’ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र चुनाव आयोग (SEC) को निकाय चुनावों में 3 साल की देरी होने पर फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने निर्देश दिया कि राज्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराएं।

दरअसल, महाराष्ट्र में 2022 से जिला परिषद, पंचायत समितियां और नगरपालिकाओं के चुनाव OBC आरक्षण विवाद की वजह से नहीं हुए हैं। इससे पहले भी 6 मई को इसी मामले में कोर्ट ने आयोग को 4 हफ्तों के भीतर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने को कहा था।.

मोदी-पुतिन-चिनफिंग की दोस्ती पसंद नहीं’, ट्रंप की भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी; चीन पर भी साधा निशाना

कोर्ट ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए गंभीर मसला है और अब किसी भी हालत में चुनाव टाले नहीं जा सकते।

ये छूट सिर्फ इस बार दी गई है, आगे से कोई बहाना नहीं चलेगा। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए समय पर चुनाव बेहद जरूरी हैं।

बेंच ने कहा कि वार्डों का परिसीमन 31 अक्टूबर तक पूरा होना चाहिए। चुनाव कराने के लिए जितनी मशीनें और स्टाफ चाहिए, उसकी जानकारी तुरंत राज्य के मुख्य सचिव को दें।

Share.

Alok Kumar Srivastava
Chief Editor

Address :    104, Bharsar, District – Ghazipur, Uttar Pradesh – 233300

Mobile        +91-98388 99305
Email        prabhatdarshan25@gmail.com

March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

© 2025 prabhatdarshan.com 

Exit mobile version