नोएडा। सर्दियों में कोहरा और कम विज़िबिलिटी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। प्रशासन ने 15 दिसंबर से स्पीड लिमिट कम करने का निर्णय लिया है। नए नियमों के तहत सभी चालकों को निर्धारित गति सीमा के भीतर ही वाहन चलाना अनिवार्य होगा, अन्यथा भारी चालान का सामना करना पड़ेगा।

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प्रशासन के अनुसार, यह कदम सर्दियों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नई स्पीड लिमिट — 15 दिसंबर से लागू

  • हल्के वाहन (कार): 100 किमी/घं की जगह अब 75 किमी/घं

  • भारी वाहन: अधिकतम 60 किमी/घं

  • नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी वाहन: अधिकतम 50 किमी/घं

ये नियम अगले दो महीने तक लागू रहेंगे। अधिकारियों के अनुसार, कोहरा और फिसलन के मौसम में अगर वाहन धीमी गति से चलेंगे, तो दुर्घटनाओं में स्पष्ट कमी आएगी।

कड़ाई से होगा पालन, रिफ्लेक्टर अनिवार्य

पुलिस प्रशासन ने बताया कि कॉमर्शियल वाहनों को नई स्पीड लिमिट का सख्ती से पालन करना होगा।

  • उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये पहला चालान,

  • दोबारा गलती पर 2,000 रुपये का चालान।

इसके अलावा सभी कॉमर्शियल वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। रिफ्लेक्टर नहीं होने पर किसी भी वाहन को एक्सप्रेसवे में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्पीड ट्रैप कैमरे करेंगे निगरानी

नोएडा और लखनऊ में ट्रैफिक सिस्टम को हाई-टेक बनाया गया है।
मोशन-ट्रिगर स्पीड ट्रैप कैमरे अब वाहन की स्पॉट स्पीड ही नहीं बल्कि यात्रा की औसत गति भी रिकॉर्ड करेंगे। ये कैमरे सीधे वाहन पंजीकरण डेटा से जुड़े हैं, जिससे चालान न भरने पर दस्तावेज़ अपडेट और वाहन रिन्यूअल में दिक्कतें आ सकती हैं।

नोएडा में 9 किमी लंबा फुटपाथ बनेगा

इसके अलावा, नोएडा सेक्टर-96 में बन रहे प्राधिकरण के नए कार्यालय से लेकर सेक्टर-98 की स्काईमार्क बिल्डिंग तक करीब नौ किलोमीटर लंबा फुटपाथ बनाया जाएगा।

  • यह फुटपाथ सड़क के दोनों ओर बनेगा

  • परियोजना की अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपये

  • प्राधिकरण के सीईओ ने परियोजना को मंजूरी दे दी है

  • यह सड़क नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर चलती है

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Alok Kumar Srivastava
Chief Editor

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