Karnataka High Court decision  बेंगलुरु।  कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार के कंटेंट टेकडाउन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि भारत में कारोबार करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश के कानूनों का पालन करना अनिवार्य है।

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एक्स ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत केंद्र द्वारा जारी की गई टेकडाउन रिक्वेस्ट्स को चुनौती दी थी, जिसमें कुछ ट्वीट्स और अकाउंट्स को हटाने के निर्देश दिए गए थे। कंपनी का तर्क था कि ये आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं।

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अदालत की सख्त टिप्पणी

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, “अगर कोई कंपनी भारत में अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालित कर रही है, तो उसे भारतीय कानून और नीति का सम्मान करना होगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है।” कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे आदेश देने का अधिकार है।

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Alok Kumar Srivastava
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